
बीबीएन, नेटवर्क, 9 अगस्त। जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल, न तो एनडीए ने अपने प्रत्याशी का नाम तय किया है और न ही इंडिया ब्लॉक ने। इसी बीच तीन नामांकन दाखिल हुए, जिन्हें चुनाव आयोग ने नियमों के तहत खारिज कर दिया।
नामांकन क्यों खारिज हुए?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तमिलनाडु के सलेम निवासी पद्मराजन, दिल्ली के मोती नगर निवासी जीवन कुमार मित्तल और राजशेखर—इन तीनों ने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 5(बी) की उपधारा (4) के तहत ये अयोग्य पाए गए।
पद्मराजन और मित्तल ने अपने संसदीय क्षेत्रों की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की थीं, जिनमें उनके नाम दर्ज थे। लेकिन ये प्रतियां चुनाव की अधिसूचना से पहले की थीं। वहीं, राजशेखर 15 हज़ार रुपये की अनिवार्य जमानत राशि जमा नहीं करा सके।
कब तक भरा जा सकता है नामांकन?
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 22 अगस्त को दस्तावेज़ों की जांच होगी, जबकि 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ी तो 9 सितंबर को मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
एनडीए ने जिम्मेदारी किसे सौंपी?
एनडीए ने अपने उम्मीदवार का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा को अधिकृत कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू के मुताबिक, गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में एनडीए के पास बहुमत है, ऐसे में उसके उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।
—