
बीबीएन, नेटवर्क, 7 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकी वित्तपोषण से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से संबंधित नेटवर्क में शामिल राजू खान की करीब 6.34 लाख रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।
जांच की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित खमतराई थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी। इसमें धीरज साव और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान निवासी ‘खालिद’ के निर्देश पर भारत में अज्ञात व्यक्तियों से धन इकट्ठा कर प्रतिबंधित संगठनों को भेजा जा रहा था।
जांच में सामने आया कि धीरज साव उर्फ धीरज कुमार ने खालिद के इशारे पर कई बैंक खातों का उपयोग कर नकद राशि जमा कराई और उसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों तक पहुंचाया। इसमें जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान का नाम प्रमुख रूप से सामने आया।
राजू खान ने अपने खाते में नकद जमा कराकर तत्काल निकासी की और खालिद व धीरज साव के निर्देशानुसार धन को आगे भेजा। ईडी ने पाया कि उसके खाते में कुल 48,82,629 रुपये जमा किए गए, जिनमें से लगभग 13 प्रतिशत यानी 6,34,741 रुपये कमीशन के तौर पर अपने पास रखे और बाकी 42,47,888 रुपये अन्य खातों में हस्तांतरित किए।
अब तक की जांच में कुल 9,15,836 रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। ईडी की यह कार्रवाई आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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